_कोरोना काल मैं कालाबाजारी एवं उपभोक्ता शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
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अधिक मूल्य वसूली, कम नापतोल, घटिया क्वालिटी की वस्तुओं का विक्रय एवं अन्य उपभोक्ता शोषण से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए कंजूमर एक्शन एंड प्रोटेक्शन सोसाइटी द्वारा अपने प्रतिनिधि/ पत्रकारों के जरिए शिकायत एकत्रीकरण कर उसके त्वरित निराकरण के लिए प्रयास किया जाएंगे।
उपरोक्त जानकारी देते हुए कैप संस्था के अध्यक्ष विजेंद्र प्रकाश हलचल ने बताया कि जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में यदि कोई व्यापारी या संस्थान उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार करता है तो एक करोड़ रुपए तक के परिवाद जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करवाया जाते हैं और एक करोड़ से ऊपर के मामले राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग में दर्ज करवाए जाते हैं।
उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800 1800 6030 दर्ज करवा सकता है।
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